बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में दर्ज मानहानि मामले में, समन जारी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एक दर्ज मानहानि मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को पेश होने को कहा है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

इसके परिणामस्वरूप, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है। इसके पीछे का मामला उनकी एक टिप्पणी के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने गुजरात के लोगों पर विवादित टिप्पणी की थी।
अहमदाबाद के कारोबारी हरेश मेहता द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाय हैं

इस मामले में अहमदाबाद के कारोबारी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करबाया था। उन्होंने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी में पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा है, जिससे उन्होंने गुजरातियों को अपमानित करने का काम किया है।
तेजस्वी यादव की टिप्पणी: LIC और भारतीय बैंकों के पैसा वापस करने के बाद कौन जिम्मेदार होगा?

तेजस्वी यादव ने टिप्पणी में कहा था कि LIC और भारतीय बैंकों का पैसा वापस कर देने के बाद वह भाग जाएंगे, और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने गुजराती ठगों के ठह को माफ भी कर दिया था।
अहमदाबाद कोर्ट द्वारा तेजस्वी यादव के समन का आदेश: मामले में कोर्ट का फैसला की प्रक्रिया पर प्रभाव

अहमदाबाद की कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया है, जिसके बाद वह 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए जाने के लिए बुलाए गए हैं।
इस घटना के परिणामस्वरूप तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में कोर्ट का फैसला आगे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।