अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक बयान के मामले में राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होंगे। एक बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया है।
कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ आज सुबह होल्ड कर राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इसी मामले में सुल्तानपुर की दीवानी न्यायलय में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार सुबह थम जाएगी और दोपहर दो बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर आरम्भ होगी।
मानहानि का केस 2018 में दायर किया गया था
मिली जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल के दौरान एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों का जिक्र किया था। बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार साल पहले अमित शाह को साल 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष CBI कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया था।
दोषी साबित होने पर 2 वर्ष की सजा हो सकती है
BJP नेता विजय मिश्रा ने बोला था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में यह आरोप अमित शाह पर लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकती है।