दिल्ली के वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह खबर दिल्ली में राजनीतिक दालों में एक बड़ी झटका है। अमानतुल्लाह खान को इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता थी, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
इस मामले में अमानतुल्लाह खान को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यह कहा है कि वे ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है।
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पिछले कुछ समय से यह मामला चर्चा में था, जिसमें अमानतुल्लाह खान के नाम आया था। उन्हें 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसका फैसला शुक्रवार को आया।
इस मामले में एक पूर्व विधायक भी शामिल हैं, जिनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी। इसके साथ ही, अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी पहले ही खारिज कर दी गई थी।
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अमानतुल्लाह खान की ओर से उनके वकीलों ने दलील दी कि वे ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में निष्कर्ष निकाला है कि संपत्तियों को पट्टे पर देना प्रशासनिक अनियमितताओं के समान है, साथ ही यह भी कहा कि अपराध से कोई आय नहीं हुई।
इस मामले में वकीलों के द्वारा पेश की गई दलीलों के बाद, विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ा झटका है।