खूंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर एक नया मोड़ आया है, जब उनकी जमानत याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है, और उन्हें दिवाली तक जेल में रहना होगा।
इसमें उनकी जमानत याचिका को देखते हुए लिया गया फैसला शामिल है। मामले की सुनवाई को लेकर ईडी ने भी कोर्ट को जानकारी दी है कि कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और जल्द ही कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। जमानत याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 1 दिसंबर को मामले की चर्चा के लिए तारीख तय की है। पूजा सिंघल के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि 43 लोगों की गवाही होनी है, जहां अब तक महज 4 लोगों की गवाही हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही समन जारी करने का निर्देश दिया है। पूजा सिंघल, जो महज 21 साल की उम्र में IAS अधिकारी बन गई थीं, मनरेगा घोटाले के केस में आरोपी बन गई हैं।
इस केस के चलते उन्हें 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। उनके घर में हुई छापेमारी में 19 करोड़ रुपये और कई जरूरी दस्तावेज प्राप्त हुए थे। पूजा ने बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी और इसमें भी एक कड़ा आरोप है। उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है, जिससे वे दिवाली तक जेल में रहेंगी।