अनंत सिंह, पूर्व मोकामा विधायक, को पटना हाईकोर्ट से और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। नीतीश सरकार के वकीलों ने इस निर्णय का विरोध किया है।
इस निर्णय के बाद, नीतीश सरकार के वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध किया है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को निरस्त करने का निर्णय न्यायाधीश अरविंद कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने लिया है। उन्होंने अनंत सिंह की क्रिमिनल अपील याचिका के अंतर्गत दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे निरस्त कर दिया।
इसके बाद नीतीश सरकार के वकीलों ने भी इस निर्णय का विरोध किया है। 14 जुलाई, 2022 को पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने इंसास राइफल, छह मैगजीन, और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के संबंध में अनंत सिंह को दस वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना देने का निर्णय लिया गया था। पूर्व विधायक ने इस आदेश को हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर चुनौती दी थी।
अनंत सिंह के विरुद्ध सचिवालय थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या-54/2015) हुई थी। अपीलार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने दलील कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। नीतीश सरकार के वकीलों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि अनंत सिंह ने आधा से ज्यादा सजा की अवधि का समर्थन किया है और उनका 53 कांडों में आपराधिक इतिहास है। उनका विरोध करते हुए कहा गया कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो यह दहशत का माहौल बना सकते है।
इसके बाद न्यायालय ने अनंत सिंह को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है और अब अपील याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है।