विंटर सेशन (Winter Session) प्रारम्भ से पूर्व ही राज्यसभा सांसदों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. नए नियमों के बारे में आप भी जाने
4 दिसंबर को संसद का विंटर सेशन (Winter Session) प्रारम्भ हो रहा है. उससे पहले राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसदों के लिए नया निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों में लिखा है कि सदन में उठाए जाने वाले विषयों की पब्लिसिटी नही होनि चाहिए . नोटिस मंजूर होने तक अपने साथी सदस्यों को भी नही बताएं. सदन में जय हिन्द, वंदे मातरम, थैंक्यू, थैंक्स, जैसे नारे नही लगाएं. सभापति की सदन के भीतर या बाहर आलोचना भी नही करें.
संसद के शीतकालीन सत्र में सख्ती से पालन होगा. संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व सांसदों को जारी निर्देशों में ये कहा गया है. उन्हें संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों का हवाला दिया गया है. राज्यसभा के सदस्यों के लिए नए नियमों की घोषणा हो गई है, जो इस विंटर सेशन से पहले ही लागू होंगे। यहां है इन नियमों की 18 पॉइंट्स में सारांश:
1. विषयों की पब्लिसिटी पर पाबंदी: नए नियम के अनुसार, राज्यसभा में उठाए जाने वाले विषयों की पब्लिसिटी को रोका गया है।
2. नोटिस स्वीकृति तक स्वीकृति नहीं: नोटिस की स्वीकृति होने तक, सांसदों को नोटिस की जानकारी नहीं देनी चाहिए।
3. नारे पर पाबंदी: सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाए जा सकते।
4. अलगाव की निषेध: सभापति की आलोचना नहीं की जा सकती, चाहे वह सदन के भीतर हो या बाहर।
5. तख्तियां लहराने पर पाबंदी: सदन में तख्तियां लहराने पर रोक है।
6. शांति की आवश्यकता: सदन में सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होने के साथ-साथ, सदन के भीतर शांति बनी रहनी चाहिए।
7. पीठ दिखाने का प्रतिबंध: सभापति की पीठ दिखाना मना है।
8. सदन में सदस्यों का समर्थन: सदन में सदस्य जब भी बोल रहे हों, तो दूसरे सदस्यों को उत्साहित करने के लिए सदन में छोड़ना नहीं चाहिए।
9. परंपराओं का आदान-प्रदान: सदस्यों को संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों का पालन करना होगा।
10. एक साथ दो सदस्य नहीं: सदन में एक साथ दो सदस्य खड़े नहीं हो सकते।
11. सदस्यों की उपस्थिति: सदस्यों की उपस्थिति को सदन में दर्ज करना आवश्यक है।
12. पीठ के निचे बैठना: सदस्य सभापति के पास सीधे नहीं आ सकते, उन्हें अटेंडेंड के हाथों पर्ची भेजी जा सकती है।
13. भाषण की विधि: सदस्यों को लिखित भाषण नहीं पढ़ने का निषेध है।
14. गैरहाजिर रहने पर सीट खाली: अगर कोई सांसद 60 दिनों तक गैरहाजिर रहता है, तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है।
15. धूम्रपान पर पाबंदी: संसद परिसर में धूम्रपान पर पूर्ण पाबंदी है।
16. वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध: सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करना मना है।
17. किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं: सांसदों को इसे विरोध करने का कोई पूर्व-अनुमति नहीं है।
18. पहला भाषण की मर्जी: नए सदस्य का पहला भाषण, मेडन स्पीच, 15 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए, और विषय से हटकर नहीं बोलना चाहिए।
ये नियम सांसदों के व्यवहार में संशोधन करने का प्रयास है ताकि सदन में आपसी समर्थन बना रहे और कार्यवाही विघटन में कमी हो।