प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई NCB के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये मामला दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने NCB के पूर्व मुंबई ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ ECIR दर्ज कर ली है। समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ ED ने अब एक मनी लॉड्रिंग के मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीबी के तीन अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की विजलेंस टीम भी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।
सीबीआई की FIR पर मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज
गौरतलब है कि सीबीआई ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था, उसमें आरोप था कि 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लिए थे। तब सीबीआई ने 29 जगहों पर रेड की थी। सीबीआई की इसी FIR को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
समीर वानखेड़े ने ECIR पर उठाए सवाल
ईडी द्वारा ECIR दर्ज करने को लेकर खुद NCB के पूर्व मुंबई ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने प्रतिक्रिया दी है। वानखेड़े ने लिखा, “ईडी ने उक्त ECIR 2023 में दर्ज की थी। यह आश्चर्य की बात है कि यह ECIR सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जो पहले से ही बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष सवालों के घेरे में है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आगे कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं उचित समय पर अदालत में उचित जवाब दूंगा। मैं फिर दोहराता हूं कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सत्यमेव जयते।”