गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में हुए एक विवाद के बारे में हाईकोर्ट का फैसला हाल ही में सामने आया है। स्कूल ने एक ही नाम की दो छात्राओं के नंबर में गड़बड़ी की, जिसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने शिकायत की थी और स्कूल ने अपनी गलती मानने से इनकार किया।
इस मामले में राजनीतिक वातावरण को भी चिढ़ा गया, क्योंकि एक छात्रा ने स्कूल को छोड़ दिया था और उसके नाम पर हुए गड़बड़े की शिकायत की गई थी। स्कूल ने इस मुद्दे में अपनी गलती मानने के बजाय इनकार किया, जिससे हाईकोर्ट ने सख्ती से प्रतिस्थापन का आदेश दिया और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस मामले में छात्रा ने कोविड के दौरान स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन स्कूल ने एक ही नाम की दो छात्राओं के मार्क्स में गलती कर दी थी और उन्हें बोर्ड की साइट पर अपलोड कर दिया था। इस गड़बड़ी के कारण परिजनों ने शिकायत की और हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्कूल को गलती मानने के लिए दण्डित किया है और जुर्माना भी लगाया है।
छात्रा के परिजनों ने बताया कि उनकी उम्मीदें टूट गईं थीं जब स्कूल ने उनकी गलती मानने की जगह इनकार किया। इसके बाद ही वे हाईकोर्ट की ओर रुख कर गए और वहां से आए फैसले में स्कूल पर जुर्माना लगाया गया है।
इस घटना ने स्कूलों को एक बार फिर से मार्किंग सिस्टम में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया है, ताकि छात्रों को न्यायपूर्ण और सही मार्गदर्शन मिले।