समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी डॉ. तंज़ीम फ़ातिमा भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट के संबंध में है, जिसमें एक में उनका जन्मस्थान रामपुर नगर पालिका के रूप में दिखाया गया है, जबकि दूसरे में उनका जन्मस्थान लखनऊ बताया गया है।
इस मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम, और तंज़ीम फ़ातिमा को सात-सात साल की सजा का हुक्म किया गया है और आजम खान का जमानत पत्र भी निरस्त कर दिया गया है। इस मामले में उन्हें फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा पासपोर्ट लेकर विदेश जाने और सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है।
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मुकदमे का आरोप लगाया था और अब अदालत ने दोषी करार देने का फैसला किया है। इसके पश्चात, तीनों को सीधे जेल भेजा जा रहा है।
आजम खान की इस सजा से उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और यह उनके सियासी करियर पर भी असर डाल सकता है। उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जिससे वे अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे।