पटना: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बिहार में आरक्षण से संबंधित संशोधन बिल को मंजूरी दी है, जिससे अब राज्य में 65 प्रतिशत आरक्षण का आमंत्रण होगा। इस बिल के बाद SC-ST, OBC-EBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा जाएगा। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट प्रकाशन के माध्यम से इस संशोधन को लागू करने की घोषणा की है।
बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यह बिल पारित हुआ था और इसे सदन से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस संशोधन बिल के अनुसार, अति पिछड़ा वर्ग को 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। साथ ही, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण बना रहेगा।
सीएम नीतीश कुमार ने इस आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और इससे पहले ही राज्य में जातीय गणना के समाजिक-आर्थिक रिपोर्ट की जारी होने के बाद यह बिल पारित हो गया था। बिहार में यह आरक्षण संशोधन बिल सरकार की जनकल्याणकारी पहल का हिस्सा बन गया है और इससे विभिन्न सामाजिक वर्गों को अधिक आरक्षण का लाभ होगा।