इराक में एलजीबीटी समुदाय को लंबे समय से समाज में स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। उन्हें नापसंदीदा माना जाता है और उनके अधिकारों का उपेक्षण किया जाता है। इराक के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले एक कानून को पारित किया है, जिसमें 10 से 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही, ट्रांसजेंडर लोगों को भी 1 से 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है।
इस कदम से संबंधित समर्थक कहते हैं कि यह कानून देश में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करेगा, जबकि अधिकार समूहों का कहना है कि यह LGBT लोगों के खिलाफ उल्लंघन के Iraq के रिकॉर्ड पर एक और काला धब्बा है।
इस कानून को उद्धारण देते हुए इराक की संसद ने इसे पारित किया, जो समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है और इस पर कड़ी सजा देने का प्रावधान करता है। इस सम्बंध में अमेरिकी और यूके के विदेश मंत्री ने इसे निंदा किया है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि इस कानून का पारित होना मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बयान में कहा गया, ‘यह कानून इराक की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को भी कमजोर करता है।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इसे ‘खतरनाक और चिंताजनक’ बताया। उन्होंने कहा, ‘किसी को भी इस आधार पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि वह कौन है। हम इराक सरकार को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।’
इराक में एलजीबीटी समुदाय को समाज में स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और उनके अधिकारों का उपेक्षण किया जाता है। उन्हें नापसंदीदा माना जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
अंत में, इस कदम से सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय और मानवाधिकार के मामले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति को समानता, समान अधिकार और समान सम्मान का अधिकार हो।