देश में आज वुधवार यानी 1 नवंबर से काफी कुछ में बदलाव आ गया है. ये ऐसे बदलाव हैं, जिनका सीधा असर आम लोगो की जेब पर पड़ेगा. ऐसे में आपको आज से बदलने वाले इन नियमों की जानकारी होना आवश्यक है. नवंबर के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होने से जनता को बड़ा झटका लगा है. इससे लोगों की रसोई का हिसाव बिगड़ गया है. वहीं, GST के नियम भी बदल गए हैं. यहां हम आपको 1 नवंबर से बदल चुके 5 प्रमुख नियमों की जानकारी देंगे
LPG सिलेंडर के दाम में वृद्धि
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नवंबर के पहले ही दिन, देश में लोगों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा है। आज से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है, जिससे रसोई गैस की खरीददारी के लिए लोगों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली से पहले हुई इस चरम पर बढ़त के बाद, गैस की कीमतों में इस तरह की वृद्धि ने लोगों की जेबों पर बड़ा दबाव बना दिया है। खासकर, कॉमर्शियल यूजर्स को इस बदलाव का अधिक असर महसूस होगा। सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल के अनुसार, नवंबर 2023 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में 1731 रुपए से बढ़कर 1833 रुपए हो गई है। इस बदलाव के चलते, लोगों को रसोई गैस की महंगाई से निपटने के लिए नए योजनाओं और बचत के तरीकों की तलाश करनी पड़ेगी।
जेट फ्यूल के रेट में घटाव:
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एक नवंबर से, हवाई यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहा है। एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के रेट में कमी हो गई है। एटीएफ के दामों में हो रही बढ़ोतरी के बाद, इसकी नई कीमत अब 1074 रुपए प्रति किलोलीटर तक है। यह बदलाव निर्भर करेगा कि सरकार कैसे इसे सार्वजनिक और व्यावासिक यात्रा के लिए एक सस्ता विकल्प बनाए रख सकती है। हालांकि इस बदलाव के बारे में सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि यात्रा सस्ती के क्षेत्र में आधिकारिक रूप से भी लाभ हो सकता है।
GST चालान:
एक नवंबर से जीएसटी में भी बड़ा बदलाव आया है। कारोबारियों के लिए नए नियम लागू हुए हैं, जो 1 सौ करोड़ या उससे अधिक का बिजनेस करने वालों को 30 दिन के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करने की बात कहते हैं।जो आज से कार्य में आएगी.
BSE पर लेनदेन में चार्ज बढ़ाई गई:
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आज से चौथा एवं एक बड़ा बदलाव शेयर मार्केट को लेकर आया है. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने अक्टूबर में इक्विटी के डेरवेटिव सेगमेंट में ट्रांजेक्शन पर शुल्क बढ़ाने का घोसना किया था. यह बदलाव भी आज यानि 1 नवंबर से प्रभाव में लाया जाएगा. शेयर मार्केट में हुए इस बड़े फेर -बदल का सीधा प्रभाव निवेशकों पर पड़ेगा. अब उनको लेन -देन पर एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा.
दिल्ली में पुरानी बसों की घुसने पर रोक:
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पॉल्यूशन कंट्रोल की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के तहत दिल्ली में आज से यानि 1 नवंबर से NCR से आने वाले वाली पुरानी बसों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है. कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने साफ कर दिया है कि इसकी टाइमलाइन को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. इस फैसले का उदेश्य NCR से दिल्ली आने वाली BSE -3 और BSE -4 डीजल बसों पर रोक लगाना है. सरकार के इस फैसले से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.