दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि अब वे नई याचिका लेकर आएं। आइए जानें कोर्ट रूम में अब तक क्या-क्या हुआ।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी से पहले की गई। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद, तिहाड़ जेल से सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबियत बिगड़ गई और उनका शुगर लेवल घट गया। तबियत सुधरने के बाद फिर से कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वे नई याचिका लेकर आएं। केजरीवाल ने अपनी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली और कहा कि हाई कोर्ट ने मेरी ज़मानत के निचली अदालत के आदेश में कई कमियां गिनाई हैं। इसे चुनौती देते हुए मैं नई याचिका दाखिल करना चाहता हूं।
मनीष सिसोदिया को लेकर जिरह
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CBI के वकील ने अदालत में कहा कि केजरीवाल पहले यह कह चुके हैं कि नई नीति सिसोदिया का आइडिया था। अदालत ने बयान देखने के बाद टिप्पणी की कि केजरीवाल का बयान वह नहीं है जैसा सरकारी वकील कह रहे हैं। CBI के वकील ने कहा कि अगर हमने वह बयान पढ़ दिया तो यह दिक्कत में आ जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा कि इनका मकसद है कि कल फ्रंट पेज हेडलाइन लगे, कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा सिसोदिया के सर फोड़ा। सीबीआई के सूत्रों से कल रात को चलवाया गया… इनके सारे आरोप झूठे हैं। सीबीआई एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि मीडिया कोर्ट में मौजूद है, वे बताएंगे।
केजरीवाल की सफाई
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अरविंद केजरीवाल ने अदालत में कहा कि कुछ मीडिया खबर चला रहे है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, CBI सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है। यह बिलकुल गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मनीष सिसोदिया, मैं और(AAP) आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष हैं। कृपया इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए।
कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि जिस तरह से CBIने गिरफ्तारी की है, वह चिंता का विषय और संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर जांच एजेंसी की बात को कबूल करें तो यह जांच में सहयोग माना जाएगा। यह कैसी दलील है CBI की।
विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई ने चार चार्जशीट दाखिल की हैं। अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और अभी भी इनके जरिए कुछ लोगों की पहचान करनी है? क्या यह गिरफ्तारी का वैध कारण है?
विक्रम चौधरी ने कहा कि सबसे पहले अदालत को यह देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार और अंतिल के फैसले में दिशा-निर्देश दिए हैं।
सीबीआई की दलीलें
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सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए हमने उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया था। कोर्ट ने इस बात को सही माना कि सीबीआई को गिरफ्तारी को जस्टिफाई करना होगा। सीबीआई ने कहा कि हमें केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। गिरफ्तारी के आधार इसके बाद तैयार करेंगे। केजरीवाल से पूछताछ के बाद सीबीआई अरेस्ट के ग्राउंड्स को कोर्ट में बताएगी और उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा।
आरोपों की सूची
सीबीआई ने कहा कि एलजी ऑफिस ने शराब नीति को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक के लिए बोला था, जो नहीं हुआ। हमारे पास पैसे का ट्रेल है, पर्याप्त सबूत हैं कि साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बदलाव हुए। एडवांस के तौर पर उसी समय साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ दिए गए, ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 6 से 12 करा दिया गया।
गिरफ्तारी का कारण
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कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि अभी ही गिरफ्तारी क्यों हुई। सीबीआई ने बताया कि इससे पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अगर इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता। हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करना चाहते। हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
पूछताछ में असहयोग
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सीबीआई ने बताया कि जब हमने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की तो वह सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जब हमने पूछा कि क्या आप गोवा गए थे और आपके ठहरने का खर्च किसने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि गोवा में केजरीवाल के ठहरने का खर्च हवाला के जरिए चुकाया गया।
कस्टडी की मांग
सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनवाई मामले में ऑर्डर रिजर्व किया गया है। अब साढ़े चार बजे फैसला सुनाया जाएगा।
इस पूरी घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद उत्पन्न विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में गिरफ्तारी की जरूरत थी या यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। अब देखना होगा कि अदालत का क्या निर्णय होता है और केजरीवाल की सदस्यता और उनकी राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है।