सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया झटका, हुई जमानत याचिका खारिज ! कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब ट्रायल शुरू होने दिया जाए और तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है।
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रांसफर के संबंध में पहले भी कुछ कहा गया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में जेल में सजा हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी थी।
यह फैसला दिल्ली शाराब घोटाला मामले में चल रहे केस की महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल की शुरुआत की इजाजत दी है और इसमें तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी है।