उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में भाजपा विधायक राम दुलारे गोड़ को रेप के आरोप में दोषी करार दिया गया है, और उन्हें 25 साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। इसके साथ ही, विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा है। यह मामला सोनभद्र के MP-MLA कोर्ट में सुना गया और फैसला शुक्रवार को आया।
राम दुलारे गोड़ को बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उन्हें 25 साल की कैद के साथ दण्डित किया है। इसके अलावा, उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रेप पीड़िता की परिवार को भी जुर्माने की रकम देने का फैसला किया गया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं।
मामले का संदेह साल 2014 में हुआ था, और इसका फैसला अब हुआ है। पीड़िता के परिवार की मांग थी कि उन्हें न्याय मिले और राम दुलारे गोड़ को सजा हो। राम दुलारे गोड़ के खिलाफ आरोप लगा गया था कि उन्होंने एक नाबालिग से रेप किया था और इसके बाद उसके परिवार को लालच देकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राम दुलारे गोड़ को दोषी पाए जाने के बाद भी कई बार कोशिशें की गईं कि मामला सुलझा जाए, लेकिन पीड़िता के परिवार ने इन लुभावने प्रस्तावों को नकारात्मक रूप से देखा।
इस मामले में पीड़िता की बेटी का जन्म हो गया है और परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले और राम दुलारे गोड़ को दंडित किया जाए। राम दुलारे गोड़ ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
इस पूरे मामले से साफ होता है कि रेप और यौन उत्पीड़न के केसेस में न्यायप्रणाली ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और आपराधिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का संकेत दिया है। इससे सामाजिक न्याय में विश्वास मजबूत होता है और यह दिखता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो, न्याय के सामने समान है।